सरकारी विभागों में सिगरेट व गुटका खाने पर भरना होगा जुर्माना संवाददाताभागलपुर :भागलपुर सहायक प्रशासी पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने हाइकोर्ट के दिशानिर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि सरकारी विभागों के परिसर में किसी भी पदाधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य स्टाफों द्वारा तंबाकू खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. तंबाकू उत्पाद खाते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना या छह महीने का जेल या फिर दोनों कार्रवाई हो सकती है. सहायक प्रशासी पदाधिकारी ने सभी विभागों को भेजे गये पत्र में कहा है कि समाहरणालय परिसर अंतर्गत स्थित कार्यालयों के भीतरी एवं बाहरी भागों के अवलोकन से पता चलता है कि कार्यरत कर्मियों द्वारा तंबाकू उत्पाद जैसे- सिगरेट, पान-जर्दा, पान-मसाला, गुटखा, खैनी आदि के सेवन किये जाने का मामला उजागर होता है. सरकारी परिसर में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 का पालन नहीं हो रहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि आला पदाधिकारियों से कहा गया है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के सभी कर्मियों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इस आदेश को चिपकाना सुनिश्चित करें.
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सरकारी विभागों में सिगरेट व गुटका खाने पर भरना होगा जुर्माना
सरकारी विभागों में सिगरेट व गुटका खाने पर भरना होगा जुर्माना संवाददाताभागलपुर :भागलपुर सहायक प्रशासी पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने हाइकोर्ट के दिशानिर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि सरकारी विभागों के परिसर में किसी भी पदाधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य स्टाफों द्वारा तंबाकू खाने पर […]
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