फोरम का आदेश: हीरा ऑटो एजेंसी स्कूटी में एक्साइड बैटरी लगाये या पैसा देबैटरी चालित स्कूटी से परेशान रूबी कुमार के वाद पर सुनवाई वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को हीरा ऑटो एजेंसी को एक वाद पर सुनवाई करते हुए बैटरी चालित स्कूटी में एक्साइड कंपनी की बैटरी लगाने अन्यथा बैटरी के 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया. एलआइसी कॉलोनी की रूबी कुमारी ने एजेंसी पर बैटरी नहीं बदलने को लेकर वाद दायर किया था. फोरम ने एजेंसी पर वादी को मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये और मुकदमा खर्च एक हजार रुपये देने का निर्देश दिया. यह है मामला: रूबी कुमारी ने 21 अगस्त 2012 को डिक्सन मोड़ स्थित हीरा ऑटो एजेंसी से बैटरी चालित स्कूटी 33990 रुपये में खरीदी थी. नौ फरवरी 2013 को वारंटी अवधि में रूबी कुमारी खराब स्कूटी की मरम्मत कराने गयी. विपक्षी ने स्कूटी को ठीक कर दिया. मगर 13 फरवरी 2013 को दोबारा स्कूटी मरम्मत कराने के दौरान उसके एक्साइड बैटरी में गड़बड़ी पायी गयी. मगर एजेंसी ने एक्साइड कंपनी की बैटरी नहीं होने की बात कही. इसके बदले एजेंसी ने एमटेक कंपनी की बैटरी लगा दी. दोबारा 30 जुलाई 2013 को स्कूटी मरम्मत कराने गयी रूबी कुमारी ने बैटरी बदलने से इनकार किया. इसके बाद वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली. दायर वाद पर फोरम ने एजेंसी को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब में एजेंसी ने रूबी कुमारी की स्कूटी वारंटी अवधि में खराब होने की बात कही. इस तरह जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने हीरा ऑटो एजेंसी को एक्साइड कंपनी की बैटरी लगाने अन्यथा 12 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मानसिक परेशानी व मुकदमा खर्च अदायगी के लिए भी कहा.
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फोरम का आदेश: हीरा ऑटो एजेंसी स्कूटी में एक्साइड बैटरी लगाये या पैसा दे
फोरम का आदेश: हीरा ऑटो एजेंसी स्कूटी में एक्साइड बैटरी लगाये या पैसा देबैटरी चालित स्कूटी से परेशान रूबी कुमार के वाद पर सुनवाई वरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को हीरा ऑटो एजेंसी को एक वाद पर सुनवाई करते हुए बैटरी चालित स्कूटी में एक्साइड कंपनी की बैटरी लगाने अन्यथा बैटरी के 12 […]
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