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नुकीले हथियार से हमला करने वाले संजय को दस साल की सजा

नुकीले हथियार से हमला करने वाले संजय को दस साल की सजा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने की सुनवाई सनोखर के बोरा में जोगेश्वर सिंह पर हुआ था हमला वरीय संवाददाता, भागलपुर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में बुधवार को नुकीले हथियार से हमला करनेवाले संजय तांती को दस साल की सजा […]

नुकीले हथियार से हमला करने वाले संजय को दस साल की सजा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने की सुनवाई सनोखर के बोरा में जोगेश्वर सिंह पर हुआ था हमला वरीय संवाददाता, भागलपुर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में बुधवार को नुकीले हथियार से हमला करनेवाले संजय तांती को दस साल की सजा सुनायी है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा व अरुण झा ने पैरवी की थी. यह है मामला 17 नवंबर 2002 को जोगेश्वर सिंह अपने धान की खेत देखने पहुंचे. वहां उन्होंने गांव के ही संजय तांती, शिवचरण तांती व उनकी पत्नी मुंगा देवी को धान की फसल काटते देखा. इस पर जोगेश्वर सिंह ने तीनों को धान काटने से रोका तो वे उससे बदतमीजी करने लगे. इसी बीच संजय तांती ने जोगेश्वर सिंह पर नुकीले हथियार से, जबकि शिव चरण तांती व मुंगा देवी ने लाठी से हमला कर दिया. इसमें वे घायल हो गये. उसके बाद परिजनों ने उनकोजेएलएनएमसीएच में भरती कराया जहां उनकी मौत हो गयी. इस मामले में जोगेश्वर सिंह की शिकायत पर संजय तांती, शिवरचरण तांती व मुंगा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने शिव चरण तांती व मुंगा देवी को पकड़ लिया, मगर संजय तांती फरार रहा.शिवचरण तांती व मुंगा देवी को हो चुकी है सजा तृतीय फास्ट ट्रैक न्यायाधीश अरविंद कुमार सिन्हा ने 28 अगस्त 2006 को जोगेश्वर सिंह पर हमला करने के मामले में शिवचरण तांती व मुंगा देवी को सत्र संख्या -131/06 में डेढ़ वर्ष की सजा थी. – ऋषि \\\\B

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