जिल उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को आवास बोर्ड को वीएन द्विवेदी व मोहन प्रसाद सिंह को आवेदन की राशि 15 हजार रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है. दोनों ही आवेदकों ने आवास बोर्ड द्वारा आवास के लिए निकाली गयी योजना में आवेदन किया था. जिसमें उन्हें आवास का आवंटन नहीं हुआ था. मामले के अनुसार एमजी रोड बोस पार्क के वीएन द्विवेदी ने 26 सितंबर 1989 को आवास बोर्ड के निकाले गये विज्ञापन के आधार पर आवास के लिए आवेदन दिया. इस आवेदन के साथ आवेदक ने 15000 रुपये की राशि भी जमा करायी. बाद में आवेदक का आवास आवंटन नहीं हुआ. इस बारे में आवेदक ने पत्राचार किया तो जवाब आया कि आवास आवेदकों का लॉटरी के आधार पर आवंटन हुआ है.इसके बाद वादी उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. वाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने आवेदक के 15000 रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया. इसी तरह का वाद कहलगांव के त्रिमुहान निवासी मोहन प्रसाद सिंह ने भी दायर किया था. जिस पर फोरम ने राशि वापस करने का आदेश दिया.
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आवास बोर्ड आवेदकों की जमा राशि वापस लौटाये
जिल उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को आवास बोर्ड को वीएन द्विवेदी व मोहन प्रसाद सिंह को आवेदन की राशि 15 हजार रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है. दोनों ही आवेदकों ने आवास बोर्ड द्वारा आवास के लिए निकाली गयी योजना में आवेदन किया था. जिसमें […]
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