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31 दिन में 20 अपराधियों पर कसा शिकंजा

भागलपुर: मई माह में हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर वारदात में कोर्ट ने 20 अभियुक्तों को सजा सुनायी है. सूबे के डीजीपी पीके ठाकुर ने इस संबंध में एसएसपी से रिपोर्ट मांगी थी. एसएसपी ने मई माह में जिन-जिन अपराधियों को सजा हुई है, उनकी सूची डीजीपी को भेजी है. कुल नौ केस में 20 […]

भागलपुर: मई माह में हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर वारदात में कोर्ट ने 20 अभियुक्तों को सजा सुनायी है. सूबे के डीजीपी पीके ठाकुर ने इस संबंध में एसएसपी से रिपोर्ट मांगी थी. एसएसपी ने मई माह में जिन-जिन अपराधियों को सजा हुई है, उनकी सूची डीजीपी को भेजी है. कुल नौ केस में 20 को दोषी पाया गया है. इसमें हत्या मामले में 13, शादी की नीयत से अपहरण मामले में एक, फिरौती के लिए अपहरण में एक, दुष्कर्म में एक, हत्या के प्रयास में एक और अन्य केसों में दो अभियुक्तों को दोषी पाकर कोर्ट ने सजा सुनायी.
स्पीडी ट्रायल के नये केसों की भेजें सूची : डीजीपी ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2014 और 2015 के दौरान आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण, गंभीर हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती से संबंधित परिपूर्ण सबूत वाले केसों की सूची जल्द उलब्ध करायें, ताकि समेकित सूची माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से संबंधित जिला न्यायालयों को भेजते हुए स्पीडी ट्रायल के लिए अनुरोध किया जा सके. डीजीपी ने कहा है कि संबंधित जिले के एसएसपी-एसपी स्वयं स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्न्ति कांडों के कांड दैनिकी का अध्ययन कर परिपूर्ण सबूत होने के बिंदु पर आश्वस्त हो लें.

उसके बाद ही स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा करे. क्योंकि सबूत रहित आरोप पत्रित कांडों का स्पीडी ट्रायल के लिए अनुशंसा करने से अभियुक्त को लाभ मिल जाता है और पुलिस की छवि धूमिल होती है. भागलपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में स्पीडी ट्रायल के फलाफल में आयी गिरावट पर डीजीपी पीके ठाकुर ने चिंता जाहिर की है. डीजीपी ने निर्देश दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय से समन्वय स्थापित कर जिला न्यायालयों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्न्ति मामलों में अनुरोध करें.

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