जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्देश वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को विद्युत विभाग(शहरी) के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. मारुफचक के बृजकिशोर उपाध्याय के वाद पर फोरम ने विद्युत विभाग(शहरी) के कार्यपालक अभियंता को 14 सितंबर 2011 को सितंबर 2006 के बिल को सुधार करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा फोरम ने उपभोक्ता को मानसिक परेशानी को लेकर 5000 रुपया व मुकदमा खर्च 500 रुपये का भी आदेश दिया था. मगर इसका पालन नहीं हुआ. जिसके बाद वादी ने विविध वाद दायर कर दिया. इस विविध वाद को लेकर फोरम ने विद्युत विभाग(शहरी) के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. इस बारे में एसएसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है.
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शहरी क्षेत्र विद्युत कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट
जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्देश वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को विद्युत विभाग(शहरी) के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. मारुफचक के बृजकिशोर उपाध्याय के वाद पर फोरम ने विद्युत विभाग(शहरी) के कार्यपालक अभियंता को 14 सितंबर 2011 को सितंबर 2006 के बिल को सुधार करने का निर्देश […]
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