जिसके बाद उसकी मां ने बेटी से पूछताछ कर सारे मामलों की जानकारी ली. चिकित्सीय परीक्षण में नाबालिग गर्भवती भी निकली. जिसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर मंगला पासवान, रेखा देवी, तत्कालीन उप मुखिया हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. अदालत में चले जिरह के बाद हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान पर आरोप साबित नहीं हो सका. जिसके बाद दोनों को अदालत ने बरी कर दिया. वहीं मंगला पासवान व रेखा देवी को यौन शोषण करने व सहयोग में दोषी करार दिया.
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नाबालिग से यौन शोषण मामले में महिला समेत युवक दोषी
भागलपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में महिला समेत युवक को दोषी करार दिया है. गांव रसुलपुर में हुई शर्मनाक घटना में यौन शोषण से पीड़ित नाबालिग गर्भवती भी हो गयी थी. अदालत ने मामले में तत्कालीन उप मुखिया हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान पर आरोप साबित नहीं […]
भागलपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में महिला समेत युवक को दोषी करार दिया है. गांव रसुलपुर में हुई शर्मनाक घटना में यौन शोषण से पीड़ित नाबालिग गर्भवती भी हो गयी थी. अदालत ने मामले में तत्कालीन उप मुखिया हरेंद्र पासवान व गुलगुल पासवान पर आरोप साबित नहीं होने पर बरी कर दिया. मामले में 8 जून को अदालत दोषियों के खिलाफ फैसला देगी.
गांव रसुलपुर में पीड़िता अपने मां के साथ घर पर रहती थी. पिता व भाई के घर पर नहीं रहने की वजह से वह बाजार की खरीदारी भी करती थी. उसके पड़ोस में रहनेवाली रेखा देवी नाबालिग को रास्ते में पकड़ कर अपने घर लाती थी व मंगला पासवान जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करता था. पीड़िता की मां को गांव की ही लुटिया देवी ने यौन शोषण की जानकारी दी.
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