– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने दिया आदेश – इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही पीडि़ता के साथ हुआ था दुष्कर्म वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने गुड़हट्टा चौक स्थित इंश्योरेंस कंपनी में काम करनेवाली लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी सुमित कुमार मंडल को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. शुक्रवार को अदालत ने सुमित कुमार मंडल को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था. अदालत ने सुमित को दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से भोला मंडल व बचाव पक्ष से विरेश मिश्रा ने पैरवी की थी. मामले के अनुसार गुड़हट्टा चौक स्थित इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय से 17 जून 2013 की शाम छह बजे ड्यूटी खत्म कर लड़की घर नहीं लौटी. मोजाहिदपुर थाना में लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया. दो जुलाई 2013 को इशाकचक थाने के पास लड़की मिली. पुलिस ने लड़की का मजिस्ट्रेट बयान कराया. इसमें पीडि़ता ने बताया कि 17 जून को सुमित उसे अपनी बाइक पर ले गया था. वह उसे सबसे पहले सिकंदरपुर स्थित अपने कमरे में ले गया. जहां चार दिनों तक उसे कमरे में रखा व उसके साथ जबरदस्ती की. इसके अलावा वह उसे पटना सहित अन्य जगहों पर भी ले गया. आरोपी सुमित उसे ऐसी चीज का सेवन कराता था, जिससे उसे कुछ याद नहीं रहता था. सुमित ने इस दौरान उसे शादी का भी प्रस्ताव दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया. पीडि़ता के बयान पर पुलिस ने सुमित कुमार मंडल के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी. इस मामले कोर्ट ने सुमित कुमार मंडल को अपहरण से दोषमुक्त कर दिया और दुष्कर्म का दोषी मान लिया.
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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद
– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने दिया आदेश – इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही पीडि़ता के साथ हुआ था दुष्कर्म वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने गुड़हट्टा चौक स्थित इंश्योरेंस कंपनी में काम करनेवाली लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी सुमित कुमार मंडल को दस वर्ष कारावास की […]
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