चेंबर पदाधिकारियों ने मेयर से मुलाकात कर की मांगमेयर ने मांग को स्थायी समिति की बैठक में रखने का दिया आश्वासन- फोटो सिटी फोल्डर में हैसंवाददाता, भागलपुुरनगर निगम ने शहर के सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्यता कर दिया है. निगम ने इस नियम का कड़ाई से पालन भी शुरू कर दिया है. शून्य से 10 लाख तक की राशि तक लिए एक हजार और 10 लाख से तीन करोड़ तक की दुकान के लिए 25 सौ रुपये टैक्स निर्धारित किया गया है. इसको लेकर सोमवार को निगम कार्यालय में बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ,उपाध्यक्ष अशोक भिवानीवाला व समाजसेवी लक्ष्मी नारायण डोकानियां ने मेयर दीपक भुवानियां से मुलाकात की. शिष्टमंडल ने मेयर से टैक्स की राशि कम करने और चार भागों में लाइसेंस निर्गत करने की मांग रखी, ताकि व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े. मेयर ने मांग को स्थायी समिति की बैठक में रखने और विचार-विमर्श कर सहमति बनने के बाद लागू करने पर विचार करने का आश्वासन दिया. इस मौके पर पार्षद दीपक कुमार साह व पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम मौजूद थे. शिष्टमंडल ने मेयर से खलीफाबाग, वेराइटी चौक होते हुए स्टेशन चौक तक रास्ते में बने गड्ढे को भरने की बात कही.चेंबर की थी मांग – शून्य से लेकर 15 लाख तक का लाइसेंस शुल्क पांच सौ रुपये हो- 15 लाख से एक करोड़ रुपया तक 15 सौ रुपये हो- एक करोड़ से पांच करोड़ तक दो हजार रुपये हो-पांच करोड़ से ऊपर तक 25 सौ रुपये टैक्स लिया जाये
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कम किया जाये ट्रेड लाइसेंस शुल्क
चेंबर पदाधिकारियों ने मेयर से मुलाकात कर की मांगमेयर ने मांग को स्थायी समिति की बैठक में रखने का दिया आश्वासन- फोटो सिटी फोल्डर में हैसंवाददाता, भागलपुुरनगर निगम ने शहर के सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्यता कर दिया है. निगम ने इस नियम का कड़ाई से पालन भी शुरू कर दिया है. शून्य […]
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