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पूरे सूबे में लागू होगा भागलपुर का राहत वितरण मॉडल

भागलपुर: फसल क्षति मुआवजा वितरण को लेकर भागलपुर जिला में बेहतर काम हुआ है. यहां राहत वितरण का तरीका बहुत अच्छा है. मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की है और उन्होंने इसी मॉडल पर पूरे प्रदेश में राहत वितरण का निर्देश दिया है. यह बात शनिवार को राहत वितरण के प्रभारी सचिव सह एससी-एसटी कल्याण […]

भागलपुर: फसल क्षति मुआवजा वितरण को लेकर भागलपुर जिला में बेहतर काम हुआ है. यहां राहत वितरण का तरीका बहुत अच्छा है. मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की है और उन्होंने इसी मॉडल पर पूरे प्रदेश में राहत वितरण का निर्देश दिया है. यह बात शनिवार को राहत वितरण के प्रभारी सचिव सह एससी-एसटी कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने कही. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहां राहत वितरण का जो तरीका अपनाया गया है, उससे कोई भी प्रभावित किसान नहीं छूटेगा और न ही गलत लोगों को मुआवजा मिलेगा.
ऐसे मिलेगा मुआवजा : श्री राजू ने कहा कि फसल क्षति का मुआवजा के लिए किसानों को आवेदन के साथ बैंक पासबुक के पहले पóो व भूमि लगान रसीद की फोटो कॉपी देनी होगी. विकास मित्र, किसान सलाहकार आवेदन लेंगे और इंदिरा आवास सहायक, राजस्व कर्मचारी के साथ मिल कर इसका सत्यापन करेंगे. इसके बाद राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी को आवेदन देंगे और फिर अंचल में उपलब्ध दस्तावेज से इसका मिलान कर वेरिफिकेशन करेंगे. सीओ किसानों की सत्यापित सूची की कंप्यूटर में इंट्री करायेंगे. अंत में निगरानी समिति के समक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची के अनुसार किसानों के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से राशि हस्तांतरित करवायेंगे.
एक सप्ताह के अंदर हो जायेगा आवेदनों का डिस्पोजल
उन्होंने कहा कि सभी किसानों से आवेदन लेना जरूरी है और आवेदन पर किसानों के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं. सचिव श्री राजू ने कहा कि सरकार ने राहत वितरण के लिए 10 दिन का समय दिया है, लेकिन भागलपुर जिला में एक सप्ताह के अंदर सभी आवेदनों का डिस्पोजल हो जायेगा. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत कोई भी प्रभावित किसान नहीं छूटेगा और किसी भी गलत व्यक्ति के खाते में राशि नहीं जायेगी. पत्रकारवार्ता के दौरान डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव व डीडीसी डॉ चंद्रशेखर सिंह मौजूद थे.

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