वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने केनरा बैंक पर श्वेता कश्यप के खाते से गलत निकासी मामले में जुर्माना लगाया है. फोरम ने बैंक से श्वेता कश्यप को मुआवजा के तौर पर पांच हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च एक हजार रुपये की अदायगी का आदेश दिया. श्वेता कश्यप ने बताया कि 23 जून 2003 को उसके केनरा बैंक खाते से 35123 रुपये की निकासी हो गयी थी. यह निकासी उसके द्वारा नहीं की गयी. इस बात की शिकायत उसने 25 जुलाई को बैंक से की. इसके बाद 29 जुलाई व 25 अगस्त को शिकायत का रिमाइंडर दिया. बैंक ने उसकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया. इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इसी बीच 7 मार्च 2005 को बैंक ने श्वेता कश्यप के खाते में पहले 35123 रुपये एवं 5 मई 2005 को 2151 रुपया ब्याज खाते में दे दिया. उधर, फोरम के नोटिस पर बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं था. शनिवार को फोरम ने आदेश दिया कि श्वेता कश्यप के खाते से निकासी बगैर बताये हुई है. इसके लिए बैंक को जुर्माना देना पड़ेगा.
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गलत निकासी को लेकर फोरम ने बैंक पर लगाया जुर्माना
वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने केनरा बैंक पर श्वेता कश्यप के खाते से गलत निकासी मामले में जुर्माना लगाया है. फोरम ने बैंक से श्वेता कश्यप को मुआवजा के तौर पर पांच हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च एक हजार रुपये की अदायगी का आदेश दिया. श्वेता कश्यप ने बताया कि 23 जून 2003 […]
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