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फोरम ने बीमा कंपनी को 11 हजार रुपये से अधिक राशि देने का दिया आदेश

– दुकानदार ने बीमा पॉलिसी के दावे की राशि देने का किया था वाद वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सिलाई मशीन की राशि सहित मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया. फोरम में मो खैरुद्दीन ने कंपनी से बीमा पॉलिसी के एवज में क्षति पूर्ति दावे का वाद दायर किया […]

– दुकानदार ने बीमा पॉलिसी के दावे की राशि देने का किया था वाद वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सिलाई मशीन की राशि सहित मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया. फोरम में मो खैरुद्दीन ने कंपनी से बीमा पॉलिसी के एवज में क्षति पूर्ति दावे का वाद दायर किया था. मो खैरुद्दीन ने बताया कि उसके बीमा पॉलिसी की अवधि 2 मई 2006 से एक मई 2007 की थी. इस बीच 23 सितंबर 2006 को उनकी दुकान में चोरी हो गयी. कोतवाली थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में चोरी की पुष्टि की. इसके बाद मो खैरुद्दीन ने 2, 52, 025 रुपया का क्षति पूर्ति दावा बीमा कंपनी से किया. दावा को लेकर बीमा कंपनी ने सर्वेयर से रिपोर्ट मंगायी. सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद उसने इतनी राशि देने से इनकार कर दिया. मो खैरुद्दीन ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. वाद की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि वादी ने सिलाई मशीन से जुड़े सामान की पॉलिसी करायी थी. दुकान में रखे अन्य सामान की चोरी का देनदार वह नहीं है. फोरम ने आदेश दिया कि मो खैरुद्दीन को दो सिलाई मशीन चोरी के एवज में 11 हजार 200 रुपये की क्षति पूर्ति की राशि व मुकदमा खर्च 500 रुपये दिया जाये.

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