नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आरएल शर्मा की अदालत ने सोमवार को सोभीन दास हत्याकांड मामले में दोषी पाते हुए इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता के मांगन दास, मनोज दास व भादो दास को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 में उम्रकैद की सजा व पांच हजार अर्थदंड की सजा दी है.
अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की राशि को मृतक की मां को देने का फैसला सुनाया है. दो अगस्त वर्ष 2010 को दिन के 11 बजे सोभीन दास अपने घर छोटी परबत्ता में खाना खा रहा था. उस समय उसकी तीन बहन शांती, रूपा एवं प्रिया घर पर थी. इस दौरान पांचों अभियुक्त मनोज दास, मुकेश दास, अखिलेश दास, भादो दास एवं मांगन दास उसके घर आये और सोभीन को भुट्टा खाने व गांजा पीने का नाम पर उसे अपने साथ खेत पर ले गया, जहां इन लोगों ने मिल कर सोभीन दास की कचिया से पेट फाड़ व गला रेत कर उसकी हत्या कर दी. भादो दास व धोली मंडल की पत्नी ने सोभीन दास के घर पर आकर उसकी बहनों को बताया कि बहियार में उसके भाई की हत्या हो गयी है.
उसके बाद तीनों बहन बहियार पहुंची, जहां उन्होंने अपने भाई की हत्या की बात को सही पाया. मकई खेत के बगल में उसके भाई की लाश पड़ी थी और चारों ओर खून बिखरा था. इसके बाद सोभीन की बहनों ने अपने पिता चंद्र देव दास, जो नारायणपुर अंचल में गार्ड थे उसे घटना की जानकारी दी. इस्मालपुर थाना में चंद्र देव दास ने पांचों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों ने गवाही दी. हत्या कांड मामले के दो अभियुक्त मुकेश दास व अखिलेश दास फरार चल रहे हैं.