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नाबालिग लड़की को भगाने में युवक दोषी, तीन अन्य बरी

– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 20 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसला – एकचारी की नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने का मामला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगाने में युवक को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने तीन अन्य […]

– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 20 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसला – एकचारी की नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने का मामला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगाने में युवक को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने तीन अन्य को बरी कर दिया. आरोपित युवक के खिलाफ 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में सरकार की ओर अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार साह तथा बचाव पक्ष से प्रमोद महाराज व अन्य ने की. यह था मामला गांव एकचारी में नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर गांव के ही विनोद मंडल व उनके परिजन ले गये थे. जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में विनोद मंडल, भिखारी मंडल, इंद्रदेव मंडल व मुन्ना मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पिता ने बताया कि विनोद मंडल अक्सर स्कूल आते-जाते उनकी लड़की को तंग करता था. इसका विरोध करने पर विनोद ने लड़की के पिता से जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा. वहीं शादी नहीं करने पर विनोद ने परिजन को जान से मारने की धमकी भी दी थी. लड़की के पिता ने डर से अपनी लड़की को नवगछिया स्थित नाना के यहां भेज दिया. 13 अगस्त 2007 को विनोद मंडल, मुन्ना मंडल, इंद्रदेव मंडल आदि नवगछिया में उसके नाना के यहां से लड़की को अपने साथ लेकर चले गये थे. इसके बाद लड़की 15 अगस्त 2007 को एकचारी स्टेशन पर मिली. लड़की ने अपने मजिस्ट्रेट बयान में बताया कि 13 अगस्त को उसके पिता की हालत गंभीर होने की बात कही गयी थी, जिसके बाद वह उनके साथ गयी.

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