– धारा 304 पार्ट टू में सुनायी गयी सजासंवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को पत्नी गुडि़या देवी की हत्या के मामले में पति राम गोस्वामी को धारा 304 पार्ट टू के तहत चार साल की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी पति को एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी. इसी मामले में कोर्ट ने दो मार्च को मामले में आरोपी सास आशा देवी को रिहा करने का आदेश दिया था. इस मामले के एक अन्य आरोपी देवर लक्ष्मण गोस्वामी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार साह हैं. घटना 23 जून 2008 की है. उस दिन सुबह को गुडि़या देवी अपने ससुराल वासुदेवपुर (शाहकुंड) में थी. सास ने उसे खाना बनाने को कहा तो गुडि़या देवी ने कहा कि मेरी तबियत खराब है. इस पर पति ने गुडि़या देवी पर केरोसिन छिड़क दिया अैार देवर लक्ष्मण गोस्वामी ने माचिस जला कर आग लगा दी. गंभीर अवस्था में उसे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती कराया गया. एक महीने के इलाज के बाद गुडि़या देवी की मौत हो गयी. उन्होंने मरने के पहले फर्द बयान पुलिस को दिया था.
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पत्नी के हत्यारे को चार साल की सजा
– धारा 304 पार्ट टू में सुनायी गयी सजासंवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को पत्नी गुडि़या देवी की हत्या के मामले में पति राम गोस्वामी को धारा 304 पार्ट टू के तहत चार साल की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी पति को एक हजार रुपये का […]
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