जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर मुजरिम को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 504 व 506 के तहत मुजरिम को दो-दो वर्षो की सजा दी गयी है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में कुल 10 गवाहों ने अभियोजन पक्ष से गवाही दी.
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विवाहिता का अपहरण कर यौन शोषण के मामले में दस वर्ष की सजा
नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) निरंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को शादी की नीयत से विवाहिता का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में दोषी पा कर बिहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मो अशफाक उर्फ कारे को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 के तहत […]
नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) निरंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को शादी की नीयत से विवाहिता का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में दोषी पा कर बिहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मो अशफाक उर्फ कारे को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उस पर 10 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है.
12 मई 2012 को मो कारे ने गांव की ही एक विवाहित महिला का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया और उसका लगातार यौन शोषण किया. पीड़िता के पति ने नवगछिया व्यवहार न्यायालय में कारे के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था. इस मामले की प्राथमिक 16 अगस्त 2012 को बिहपुर थाना में दर्ज की गयी थी. न्यायालय ने 25 मार्च को अभियुक्त को दोषी करार दिया था.
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