– ड्राइविंग प्रक्रिया में तीन-चार बार फेल होने पर फिर से लर्निंग संवाददाता, भागलपुरपरिवहन कार्यालय ने मोटरयान अधिनियम 1988 (7 एंड 8) का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है. अब इस नियम पर खरा उतरनेवाले को ही दो और चार पहिया वाहनों का लाइसेंस मिलेगा. इसके लिए टेस्ट ड्राइविंग में पास करने के साथ यातायात नियम के बारे में भी जानकारी देनी होगी. परिवहन कार्यालय ने यह कदम लाइसेंस बनाने में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए उठाया है. मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को सैंडिस मैदान में दोपहिया वाहनों का ड्राइविंग टेस्ट लिया. टेस्ट में 33 लोग शामिल हुए, लेकिन सिर्फ चार ही पास कर सके. असफल रहनेवाले 29 लोगों को एक सप्ताह के बाद बुलाया गया है. मोटर यान निरीक्षक ने बताया कि टेस्ट में पास नहीं होनेवालों को सात दिन बाद बुलाया गया है. सात दिन बाद होनेवाले टेस्ट में भी अगर ये पास नहीं हुए तो उन्हें फिर सात दिन बाद बुलाया जायेगा. उसमें भी फेल होने पर दो सौ रुपया फीस लेकर 60 दिन के बाद टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा. अगर उस टेस्ट में टेस्ट देने वाले फेल हो जायेंगे तो उनका लर्निंग लाइसेंस रद कर दिया जायेगा. फिर से उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए नयी प्रक्रिया के तहत आना होगा. उन्होंने बताया टेस्ट ड्राइविंग वाली जगह पर बैरीकेडिंग किया गया है और उसमें ही उन्हें गाड़ी चलानी होगी. गाड़ी का टेस्ट देने के बाद उन्हें यातायात संबंधी नियम की भी जानकारी देनी होगी.
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33 ने दिया टेस्ट, सिर्फ चार हुए पास
– ड्राइविंग प्रक्रिया में तीन-चार बार फेल होने पर फिर से लर्निंग संवाददाता, भागलपुरपरिवहन कार्यालय ने मोटरयान अधिनियम 1988 (7 एंड 8) का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है. अब इस नियम पर खरा उतरनेवाले को ही दो और चार पहिया वाहनों का लाइसेंस मिलेगा. इसके लिए टेस्ट ड्राइविंग में पास करने के साथ […]
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