– एमएस कॉलेज के प्राचार्य का पुतला फूंके जाने का मामला -कॉलेज के बर्सर ने अजीत व 15 अज्ञात के खिलाफ दर्ज करायी थी प्राथमिकीवरीय संवाददाता भागलपुरसीजेएम त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने महादेव सिंह कॉलेज के प्राचार्य के पुतला फंूके जाने के मामले में अजीत सोनू को राहत दी है. कोर्ट ने अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे की ओर से अजीत के नियमित जमानत की अर्जी को मंजूर कर अजीत के खिलाफ भेजे गये सभी प्रोसेस को बगैर तामील वापस करने का निर्देश दिया है. बता दें कि आठ जनवरी को कॉलेज के बर्सर डॉ विभु कुमार राय ने अजीत कुमार सोनू सहित 12 अन्य अज्ञात पर तातारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उन्होंने कॉलेज के काउंटर लिपिक महेंद्र प्रसाद राय के साथ दुर्व्यवहार और काउंटर पर कॉलेज की संचित राशि को लूटने के प्रयास का आरोप लगाया था.
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सीजेएम कोर्ट ने अजीत को दी राहत, नियमित जमानत मिली
– एमएस कॉलेज के प्राचार्य का पुतला फूंके जाने का मामला -कॉलेज के बर्सर ने अजीत व 15 अज्ञात के खिलाफ दर्ज करायी थी प्राथमिकीवरीय संवाददाता भागलपुरसीजेएम त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने महादेव सिंह कॉलेज के प्राचार्य के पुतला फंूके जाने के मामले में अजीत सोनू को राहत दी है. कोर्ट ने अधिवक्ता सुधीर कुमार […]
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