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अतिक्रमित जमीन के बारे के हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

भागलपुर: जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने मामले में हाइकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को तलब किया है. इसे लेकर बुधवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉ अजरुन कुमार सिंह व अधीक्षक डॉ आरसी मंडल ने अतिक्रमित स्थलों का जायजा लिया. इसमें पता चला […]

भागलपुर: जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने मामले में हाइकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को तलब किया है. इसे लेकर बुधवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉ अजरुन कुमार सिंह व अधीक्षक डॉ आरसी मंडल ने अतिक्रमित स्थलों का जायजा लिया.

इसमें पता चला कि सरकारी जमीन पर आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर मंदिर आदि हैं एवं दो स्थानों पर सामुदायिक भवन व पीएचइडी एवं अन्य विभागों का कार्यालय चल रहा है. बाकी बचे स्थानों पर आम लोगों ने कच्चे मकान फिर से बना लिये हैं. प्राचार्य के सरकारी आवास के पास भी करीब 500 फीट जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है.

बता दें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर गुड्डू बाबा ने केस किया था. इसके बाद न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए पिछले वर्ष सभी अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था. इसके बाद कॉलेज की जमीन पर रह रहे पुलिस महानिरीक्षक को भी अपना आवास खाली करना पड़ा था. इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया था. लेकिन एक बार फिर उन स्थानों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है. जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी से वर्तमान स्थिति की पूरी रिपोर्ट गुरुवार तक जमा करने एवं 19 जनवरी को हाइकोर्ट में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. अधीक्षक डॉ आरसी मंडल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान हमे जो भी दिखायी दिया है उसकी पूरी रिपोर्ट बना कर दे दिये हैं. अतिक्रमण मुक्त स्थानों की घेराबंदी भी की गयी है पर अब तक सभी जगह पर यह नहीं हो सका है. वैसे सितंबर तक ही घेराबंदी कराने की अंतिम तिथि तय की गयी थी. पर अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है.

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