संवादादाता, भागलपुरतृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को बलुआचक निवासी राजेंद्र मंडल को भादवि की धारा 354 में दो साल की सजा सुनायी. अदालत ने दो हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अदालत में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक यमुना दास व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी हैं. मामले में बच्ची की मां रूबी देवी सूचक है. रूबी की मां ने अपने बयान में कहा था कि 30 अक्तूबर 2012 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे राजेंद्र मंडल के बासा के पास मेरी बेटी गयी थी. वहीं राजेंद्र मंडल ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी.
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बच्ची के साथ छेड़छाड़ मामले में दो साल की सजा
संवादादाता, भागलपुरतृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को बलुआचक निवासी राजेंद्र मंडल को भादवि की धारा 354 में दो साल की सजा सुनायी. अदालत ने दो हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की राशि नहीं […]
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