भागलपुर: एटीएम से पैसा निकालने के दौरान अगर ट्रांजक्शन फेल हो जाये और पैसा निकले बिना ही खाते से कटने पर घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक के एक नियम के तहत अब सात दिनों के बाद जितने दिनों में पैसे वापस होंगे, उतने दिनों तक मुआवजा के रूप में बैंक आपको रोजाना सौ रुपये देगा. यह आरबीआइ का सकरुलर है.
मुआवजा पाने के तरीके : आपका खाता जिस बैंक में हो, उस बैंक में शिकायत दर्ज कराये. आपका ट्रांजक्शन अपने बैंक के एटीएम से फेल हुआ हो, फिर दूसरे बैंक के एटीएम से. आप अपने बैंक में शिकायत कर पैसा मंगा सकते और मुआवजा भी ले सकते हैं.
पैसा खाते में आयेगा : एटीएम से कटे पैसे आपको मिलने के बजाय आपके खाते में आयेगा. इसके लिए आरबीआइ ने एक समय सीमा तय कर रखी है. शिकायत मिलने के सात दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसे वापस करने होंगे. अगर आपका पैसा सात दिनों के अंदर वापस नहीं होता है, तो मुआवजा की राशि ले सकते हैं.
कौन नहीं हैं मुआवजे का हकदार
अगर आप ट्रांजक्शन फेल होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत नहीं करते हैं, तो आप मुआवजा पाने के हकदार नहीं है. क्योंकि बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
शिकायत बिना पैसा वापस करने की जिम्मेदारी बैंक की भी
अगर ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करायी जाती है, तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह पैसा वापस करे और मुआवजा की राशि दे. अमूमन रिवर्स पेमेंट हो जाता है. अगर रिवर्स पेमेंट नहीं होने की सूरत में बैंक ग्राहक के खाते में पैसा वापस करता है.
शहर में बैंक और एटीएम की संख्या
बैंक : 26
एटीएम 202
नोट : सबसे ज्यादा एसबीआइ के एटीएम हैं.