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संजय यादव हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास

संवाददाता, भागलपुर सबौर निवासी संजय यादव की हत्या में तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को आरोपी वीरो यादव, संजय यादव व जद्दो यादव उर्फ जटाई यादव को भादवि की धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 -25 हजार रुपये का आर्थिक दंड […]

संवाददाता, भागलपुर सबौर निवासी संजय यादव की हत्या में तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को आरोपी वीरो यादव, संजय यादव व जद्दो यादव उर्फ जटाई यादव को भादवि की धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 -25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. वहीं वीरो यादव को अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में भी दोषी करार दिया है. इसके लिए तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. इस मामले में दो आरोपित भूषण यादव व युगल यादव अब भी फरार चल रहा है. केस में अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी थे. क्या है घटना – सबौर थाना के इंगलिश दियारा में संजय यादव एक जनवरी 2012 को गेहूं के खेत में पटवन करने गया था. पटवन कर वह शाम करीब छह बजे घर लौट रहा था. इसी दौरान हीरा लाल के घर के समीप उक्त लोग और कुछ अज्ञात लोगों ने संजय यादव को घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे. इसका संजय यादव ने विरोध किया, तो वीरो यादव ने सामने से गोली मार दी. इस घटना में मौके पर ही संजय यादव की मौत हो गयी. इस बाबत मृतक के भाई विशुनदेव यादव ने सबौर थाना में केस दर्ज कराया था.

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