भागलपुर: यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए शहर को चार सेक्टर में बांटा गया है. सभी सेक्टर में ऑटो के परिचालन के लिए दो-तीन रूट तय किये गये हैं. इस संबंध में सदर एसडीओ व नगर डीएसपी ने प्रस्ताव दिये थे. गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम ने विभिन्न रूट पर परिचालन के लिए ऑटो की संख्या नियंत्रित करने के लिए नगर डीएसपी व सदर एसडीओ को ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि के साथ बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि विभिन्न रूटों पर ऑटो की संख्या का निर्धारण हो सके.
प्राधिकार की बैठक में तिलकामांझी चौक के पास लगनेवाले सब्जी बाजार के पास ऑटो स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया. नवगछिया एवं कहलगांव की तरफ से भागलपुर तक आनेवाले ऑटो एवं बस को जीरो माइल बस स्टैंड तक ही परिचालन की अनुमति देने की बात कही गयी. यह प्रावधान भागलपुर से होकर अन्यत्र जाने वाली बसों पर लागू नहीं होगा. सबौर से स्टेशन तक चलने वाले ऑटो पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा. भविष्य में ऑटो के परमिट में रूट का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा. प्रत्येक ऑटो पर रूट संख्या परिचालन स्थल सहित अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा.
आयुक्त श्री आलम ने स्टेशन पर अवैध बस पार्किग के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सदर एसडीओ को दिया. पुरानी गाड़ियों के फिटनेस की जांच कर फिटनेस प्रमाण पत्र देने का निदेश मोटर यान निरीक्षक को दिया गया.
इस आधार पर अनफिट वाहनों का परिचालन हर हाल में रोका जायेगा. शहर के मुख्य चौक चौराहे, बस स्टैंड एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव गृह विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया. प्राधिकार की बैठक में एक सवारी वाहन को स्थायी परमिट एवं दो सवारी वाहन को सशर्त स्थायी परमिट की स्वीकृति दी गयी.
दो सवारी वाहनों के परमिट का प्रत्यर्पण किया गया. स्कूली वाहन के परमिट के लिए सेंट टेरेसा विद्यालय के दो व एसजे इंटरनेशनल विद्यालय के एक मामले में मोटर यान निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को स्कूली वाहन के लिए निर्धारित मानक के अनुसार जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया. बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक अमित कुमार जैन, डीएम प्रेम सिंह मीणा, जिला परिवहन पदाधिकारी अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सुनील कुमार, नगर डीएसपी वीणा कुमारी, मोटर यान निरीक्षक आदि उपस्थित थे.