भागलपुर: कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में भागलपुर के एसएसपी विवेक कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है. कोर्ट ने स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए बीस दिनों का समय दिया है.
एसएसपी को 12 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व अपना जवाब भेज देना होगा. कोर्ट ने एसएसपी को चेतावनी भी दी है कि क्यों न कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने को लेकर उनके विरुद्ध अवमानना का केस चलाने के लिए हाइकोर्ट को लिखा जाये.
बता दें कि पटना हाइकोर्ट के आदेश पर डीआरआइ केस संख्या 04/08 की दोबारा सुनवाई करते हुए एडीजे पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने भागलपुर बिहपुर थाना के भ्रमरपुर निवासी तस्कर प्रमोद यादव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. इसके लिए 15 व 16 अक्तूबर को भागलपुर एसएसपी को फैक्स भेज कर दो बार आदेश दिया गया, लेकिन एसपी ने अब तक आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया. इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं दी है. इससे नाराज एडीजे पंचम सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने एसएसपी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है.