भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने 24 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बिजली उपभोक्ता आदमपुर थाना क्षेत्र के पंचमबाई लेन निवासी मो समसूज्जोहा (वर्तमान पता मोजाहिदपुर)के मामले(78/2007) में विपक्षी बिजली बोर्ड को बिजली बिल का सही विपत्र (जुलाई 89 व अक्तूबर 89) एक महीने के अंदर देकर भुगतान लेने का आदेश दिया.
साथ ही फोरम ने पांच सौ रुपये मानसिक परेशानी व पांच सौ रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने यह यह आदेश दिया.
फोरम ने गलत बिजली बिल की राशि 27 हजार 774 रुपया 18 पैसे को निरस्त करने का भी आदेश दिया. बिजली उपभोक्ता ने अपने वाद पत्र में कहा है कि बिजली विभाग का उपभोक्ता है. उसने अक्तूबर 1989 के पहले का बिजली बिल का भुगतान कर दिया है. अक्तूबर 89 में भागलपुर के सांप्रदायिक दंगा के दौरान उसके घर में लूटपाट हुई व मकान में लगे बिजली कनेक्शन व मीटर को आग के हवाले कर दिया था. तब घर के सभी लोग मकान छोड़ कर चले गये थे. दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे थे.
इसकी सूचना बिजली विभाग को 18 अक्तूबर 89 को दी. उसके बाद 25 मई 2006 को आवेदन के द्वारा भी विभाग को सूचना दी लेकिन विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया. तब उपभोक्ता जोहा ने 26 अप्रैल 2007 को जिला उपभोक्ता फोरम में महाप्रबंधक विद्युत बोर्ड मायागंज, कार्यपालक अभियंता शहरी विद्युत आपूर्ति शहरी मोजाहिदपुर व सहायक अभियंता शहरी विद्युत मोजाहिदपुर के खिलाफ वाद दायर किया.