भागलपुर: कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के सभी अंशदाताओं का अकाउंट अब बैंक खाता से संबद्ध होगा. इसके लिए सभी नियोक्ताओं को 15 अक्तूबर तक अंशदाताओं (कर्मचारियों) का बैंक खाता (कोर बैंकिंग) आइएफएससी कोड के साथ जमा कराने का निर्देश केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने दिया है. इस दिशा में उप क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर की ओर से भी सभी नियोक्ताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है.
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में सभी नियोक्ता भविष्य निधि में शामिल होने वाले प्रत्येक नये सदस्य का बैंक खाता व आइएफएससी कोड भी देंगे. साथ ही पूर्व के सदस्यों का भी बैंक खाता आइएफएससी कोड के साथ 31 अक्तूबर तक जमा कराना होगा. यही नहीं वैसे सदस्य जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर होने वाले किसी संस्थान में कार्यरत नहीं हैं, वैसे सदस्य भी 31 नवंबर तक अपने पूर्व के पीएफ नंबर खाता संख्या, बैंक शाखा के आइएफएसी कोड के साथ कोर बैंकिंग खाता संख्या, एक क्रॉस चेक जिसमें सदस्य का नाम अंकित हो, के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस कवायद से सभी अंशदाताओं से संबंधित बैंक विवरणी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी. क्योंकि यह विवरणी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को कारगर तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है.
