भागलपुर: शहर के दर्जनों अपार्टमेंट आग लगने के बाद आपात स्थिति से निबटने का कोई उपाय नहीं है. इन अपार्टमेंटों में अग्निशमन यंत्र तक नहीं हैं. जबकि नियम यह कहता है कि अपार्टमेंट के हर मंजिल में अग्निशमन यंत्र के साथ-साथ हौज रील पाइप रखना अनिवार्य है.
पाइप का कनेक्शन पानीवाले मोटर से जुड़ा रहे. शहर में जितने भी अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें क्या मानक है इसकी जांच निगम द्वारा समय-समय पर नहीं की जाती है. जबकि नियम के अनुसार समय-समय पर निगम को इसकी जांच करनी चाहिए. निगम के भवन निर्माण विभाग के अनुसार शहर में लगभग सौ से भी अधिक अपार्टमेंट हैं. इनमें बहुत से अपार्टमेंट में यंत्र है ही नहीं. विभाग के अनुसार अपार्टमेंट की जांच विभाग के इंजीनियरों द्वारा की जा रहा है.
अपार्टमेंट की हो रही है जांच
शहर में मानक के अनुरूप अपार्टमेंट है कि नहीं इसकी जांच निगम द्वारा की जा रहा है. शहर के लगभग नब्बे से अधिक अपार्टमेंट मालिकों को निगम द्वारा नोटिस भी भेजा गया है. नोटिस में कहा गया है कि आप अपने अपार्टमेंट का नक्शा आवेदन के साथ जमा करें. भवन नक्शा प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि शहर के अपार्टमेंट की जांच विभाग के इंजीनियरों द्वारा की जा रही है. बहुत को नोटिस भी भेजा गया है. अगर नक्शा के अनुरूप अपार्टमेंट नहीं बना तो कार्रवाई की जायेगी. हालांकि अभी तक निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने बताया कि शहर के जिस अपार्टमेंट में अग्निशमन यंत्र का उपयोग नहीं किया जा रहा है उसपर निगम द्वारा कार्रवाई की जायेगी. शहर के अपार्टमेंटों की जांच की जा रही है. नक्शा देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
होती है काफी परेशानी
अग्निशमन विभाग के जिला अग्निशमन पदाधिकारी भागवत चौधरी ने बताया कि हर अपार्टमेंट में यंत्र के साथ हौज रील पाइप का होना अनिवार्य है. शहर में जहां अपार्टमेंट बने हैं वहां 20 फीट की सड़क नहीं है. आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गाड़ी को जाने में परेशानी होती है. विभाग की ओर से कोई दिशा-निर्देश अभी नहीं मिला है. विधानसभा में नियम पारित हुआ है. चिट्ठी मिलने के बाद पता चलेगा कि क्या नियम आया है.