भागलपुर: अब अकाउंट पे चेक का क्लियरेंस एक दिन में ही संभव हो सकेगा. रिजर्व बैंक चेक क्लियरिंग तरीकों में बदलाव लाने जा रहा है. व्यवस्था में बदलाव को लेकर क्लियरिंग सिस्टम को कंप्यूटरीकृत करेगा. सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो इस वित्तीय वर्ष के अंतिम माह से व्यवस्था लागू हो सकता है.
ग्राहक जिस बैंक में चेक जमा करेंगे, वहीं पर उन्हें स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेजा जायेगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहां क्लियरिंग के लिए चेक जमा होगा, वहां से ही ग्राहक को तुरंत भुगतान संभव हो सकेगा. वर्तमान में अकाउंट पे चेक जिस बैंक में जमा होता है, वहां से क्लियरिंग हाउस जाता है. इसके बाद जिस बैंक से चेक जारी हुआ है. वहां से जानकारी ली जाती है. बाद में अकाउंट में चेक की राशि ट्रांसफर होता है. इसमें अमूमन तीन दिन लगता है.
यह है नयी व्यवस्था
ग्राहकों की ओर से जिस बैंक में अकाउंट पे चेक जमा होगा, वहां से इ-व्यवस्था के तहत चेक के स्कैन की कॉपी क्लियरिंग हाउस तक जायेगी. इसके बाद स्कैन की कॉपी क्लियरिंग हाउस के जरिये चेक जारी करनेवाले बैंक को जायेगी. वहां से इ-एनओसी जारी होने पर भुगतान होगा. कुल मिला कर एक दिन में प्रक्रिया पूरी होने के साथ-साथ अकाउंट में राशि का भुगतान भी संभव हो सकेगा.