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नीलाम पत्र वाद सुनवाई में फेल रहे दो अंचलाधिकािरयों पर गिरी गाज, आरोप पत्र का गठन हुआ शुरू

भागलपुर : नीलाम पत्र वाद की सुनवाई व निबटारा करने में रुचि नहीं लेने पर दो अंचलाधिकारी पर गाज गिरी है. पिछले एक साल के दौरान रंगरा चौक व पीरपैंती के अंचलाधिकारी ने एक भी नीलाम पत्र वाद का निबटारा नहीं किया है. इस बात का खुलासा नीलाम पत्र वाद के निबटारे की समीक्षा के […]

भागलपुर : नीलाम पत्र वाद की सुनवाई व निबटारा करने में रुचि नहीं लेने पर दो अंचलाधिकारी पर गाज गिरी है. पिछले एक साल के दौरान रंगरा चौक व पीरपैंती के अंचलाधिकारी ने एक भी नीलाम पत्र वाद का निबटारा नहीं किया है. इस बात का खुलासा नीलाम पत्र वाद के निबटारे की समीक्षा के दौरान हुआ. सात अन्य अफसरों पर भी वाद के निबटारे के मामले में डेढ़ फीसदी से नीचे रहे हैं. डीएम प्रणव कुमार ने रंगरा चौक व पीरपैंती के अंचलाधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र गठन का निर्देश दिया. अपर समाहर्ता (राजस्व) स्तर से प्रक्रिया शुरू हो गयी. डीएम ने कम वाद निबटारा करनेवाले सात अफसरों को एक महीने के भीतर प्रगति लाने की चेतावनी दी है.

यह होता है नीलाम पत्र वाद व प्रक्रिया : पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कोई भी सरकारी राशि को अगर वापस नहीं किया जाता है तो उसके बदले नीलाम पत्र वाद दायर होता है. वाद की सुनवाई के लिये जिला में अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता स्तर को नीलाम पत्र पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है. यह शक्ति कमिश्नर स्तर से दी जाती है. राशि की रिकवरी को लेकर सुनवाई होती है. सुनवाई में राशि रिकवरी का आदेश पारित होता है. अगर संबंधित कर्ज देने में सक्षम होता है तो राशि जमा करायी जाती है. अगर नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज देने के एवज में गिरवी रखी गयी संपत्ति को बाजार में नीलाम किया जाता है. वाद की सुनवाई में आरोपित खुद या फिर अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करते हैं.
कमिश्नर के नीलाम पत्र के दायर वाद के निबटारे की समीक्षा में हुआ खुलासा
ये हैं नीलाम पत्र वाद में फेल रहे शीर्ष नौ पदाधिकारी
पदाधिकारी वाद निबटारे
अंचलाधिकारी पीरपैंती 0.00%
अंचलाधिकारी पीरपैंती 0.00%
सहायक योजना पदाधिकारी 0.51%
जिला भू अर्जन पदाधिकारी 0.63%
अंचलाधिकारी नाथनगर 0.93%
अंचलाधिकारी खरीक 1.22%
जिला परिवहन पदाधिकारी 1.39%
एसडीओ कहलगांव 1.80%
अंचलाधिकारी सन्हौला 2.36%

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