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दहेज प्रताड़ना में पति सहित 10 को दो वर्षों का कारावास

नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की अदालत में शुक्रवार को दहेज अधिनियम मामले में पति सहित दास लोगों को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. पांच हजार अर्थदंड की भी सजा दी है. न्यायालय ने पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मिल्की […]

नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की अदालत में शुक्रवार को दहेज अधिनियम मामले में पति सहित दास लोगों को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. पांच हजार अर्थदंड की भी सजा दी है.

न्यायालय ने पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मिल्की रंगपुरा निवासी अभियुक्त महिला के पति वीरेंद्र कुमार साह, देवर संजीव साह, ननद सरिता कुमारी, सास सुनैना देवी, ससुर लक्ष्मण प्रसाद साह सहित भवानीपुर पूर्णिया निवासी अनीता देवी,ललन प्रसाद साह, गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी प्रकाश उर्फ रामप्रकाश साह, गौतम साह, प्रीतम साह को दहेज अधिनियम के तहत दोषी पाया. न्यायालय ने सभी अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर की एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

23 नवंबर 2012 को नवगछिया थाना क्षेत्र के शहीद टोला निवासी शशि प्रसाद गुप्ता की पुत्री आंध्रा बैंक की मैनेजर नीतू कुमारी ने अपने पति वीरेंद्र प्रसाद साह और ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने, नहीं देने पर मारपीट करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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