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अर्जित की अग्रिम जमानत मामले में तीन दिन में पुलिस से केस डायरी मांगी

नाथनगर मामला. हंगामे में आरोपित हैं मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में मंगलवार को भाजपा नेता अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी मांगी है. कोर्ट […]

नाथनगर मामला. हंगामे में आरोपित हैं मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट
भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में मंगलवार को भाजपा नेता अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी मांगी है. कोर्ट में तीन दिन बाद केस डायरी जमा होने पर 31 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अर्जी पर बहस में भाग लिया. विरोध में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने पैरवी की. नाथनगर थाना क्षेत्र में 17 मार्च को हुए हंगामे को लेकर उक्त भाजपा नेता आरोपित हैं.
पुलिस से केस डायरी आने तक गिरफ्तारी पर रोक की लगायी गुहार. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा ने कोर्ट से आरोपित भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस के केस डायरी आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगायी. कोर्ट ने उनकी गुहार को खारिज कर दिया.
लोक अभियोजक ने जमानत का किया विरोध. लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने आरोपित पर लगाये गये दो गैर जमानती धारा का जिक्र करते हुए कहा कि शोभायात्रा में डीजे पर जो गाना बजाया गया, उससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रहा था. इस कारण बाद में वहां पर हंगामा व आगजनी हुई.
एक अन्य घटना में 12 के खिलाफ गैर जमानती वारंट. प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने नाथनगर थाना कांड संख्या- 177/18 में आरोपित 12 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. पुलिस ने केस डायरी के साथ अर्जी कोर्ट में जमा कराया था. वारंट जारी होनेवाले आरोपित में मो सम्मी अंसारी उर्फ शेख, छोटी मस्जिद लेन के सोनू, सहा आलम, मो मुन्ना, जगीम, बाईस बिघ्घी चौक के शहंसा, विक्रम यादव, पिकू यादव, पंकज यादव, मनीष यादव, शंकर यादव, आकाश साह हैं. ये सभी घटना में प्राथमिक अभियुक्त हैं तथा इनके खिलाफ आरोप पत्र के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं.
पुलिस-उपद्रवियों के बीच हुआ था हंगामा
अर्जित ने डीजीपी को लिखा पत्र. अर्जित ने डीजीपी को एक पत्र लिख कर नाथनगर मामले में अपनी बेगुनाही की सफाई दी है. पत्र में लिखा गया है कि हमने आवेदन देकर जुलूस निकालने की अनुमति ली थी. नाथनगर से जुलूस शांतिपूर्वक निकला था. उसके बाद हंगामा हुआ. यह पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को प्रदर्शित करता है. पत्र की प्रतिलिपि सीएम, डिप्टी सीएम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य को भी भेजी गयी है.
अर्जित ने फेसबुक पर डाला जुलूस का वीडियो
अर्जित शाश्वत ने मंगलवार सुबह अपने फेसबुक वाॅल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो के साथ डाले गये पोस्ट में लिखा है कि ’17 मार्च को भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर जब शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं थी तो भागलपुर पुलिस शोभा यात्रा को एस्कॉर्ट क्यों कर रही थी? पुलिस ने एस्कार्ट करने के बजाय शोभा यात्रा को रोका क्यों नहीं गया. इससे साफ समझ आ रहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है.’ फेसबुक पर डाले गए इस वीडियो में सैकड़ों की संख्या में जुलूस में शामिल बाइक सवार अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर जाते देखे जा रहे हैं. वहीं एक इलाके से जुलूस के गुजरने के बाद सीधे जुलूस के स्टेशन चौक पर पहुंचने की तस्वीर दिखाई गयी है. वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अर्जित ने महज दो मिनट का वीडियो फेसबुक पर डाला है. अगर वह पूरा वीडियो डालते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती.

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