भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने शुक्रवार को साहेबगंज(झारखंड) के तत्कालीन उप विकास आयुक्त जर्नादन प्रसाद वर्मा की पुत्री स्मिता को दहेज की खातिर जला कर मार देने के मामले में पति समेत ससुराल के तीन सदस्यों को धारा 304 बी में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 21 मई को सुनवाई होगी.
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विरेश प्रसाद मिश्र ने बहस में भाग लिया. उप विकास आयुक्त की बेटी स्मिता की शादी 18 नवंबर 2000 में एपी कॉलोनी गया के राजीव कुमार से हुई थी. राजीव कुमार हिंदुस्तान पेट्रोलियम (भागलपुर) में डिपो मैनेजर के पद पर काम करता था.
ससुराल वाले हमेशा स्मिता से मकान खरीदने के पैसे की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे. 18 जुलाई 2002 को स्मिता के पति राजीव कुमार, सास यमुना देवी, भैंसुर मुकेश कुमार व संजय कुमार ने जला कर मार डाला था.