भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 18 साल पहले हुए हितेश कुमार उर्फ बबलू की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे मुन्ना सिंह उर्फ आशुतोष कुमार सिंह को सोमवार सात साल की कैद हुई. उनके खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. कोर्ट ने जुर्माने की राशि को पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता व बचाव पक्ष से वीरेश मिश्रा व मार्टिन लाल ने बहस में भाग लिया. आरोपित मुन्ना सिंह तभी पीरपैंती में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे.
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बबलू हत्याकांड में भाजपा नेता रहे मुन्ना सिंह को सात साल की कैद
भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 18 साल पहले हुए हितेश कुमार उर्फ बबलू की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे मुन्ना सिंह उर्फ आशुतोष कुमार सिंह को सोमवार सात साल की कैद हुई. उनके खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना व नहीं देने पर छह माह की […]
यह था मामला: पीरपैंती थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में 14 अप्रैल 2000 की सुबह सूर्य नारायण सिंह घर के पास बैठे थे. वहां पर उनका पोता हितेश कुमार उर्फ बबलू सिंह भी बैठा था. पड़ोस के ट्रैक्टर चालक राम स्वरूप गौड़ भी वहां पर आ गये. तीनों लोग आपस में बातचीत करने लगे. तभी आरोपित मुन्ना सिंह उर्फ आशुतोष सिंह वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गये और खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर में हल लगाने लगे. रामस्वरूप गौड़ ने मुन्ना सिंह से अपना खेत जोतने की बात कही.
इस पर सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि कल तक खेत जोतने के लिए हमारा खुशामद करते थे. इतना सुनते ही मुन्ना सिंह गुस्से में आ गया और सूर्य नारायण सिंह के साथ मारपीट करने लगा. वहां पर बैठा पोता बबलू सिंह बीच-बचाव करने लगा. इस बीच मुन्ना सिंह धमकी देते हुए वहां चला गया कि आज तुम्हारा वंश खत्म कर देंगे. कुछ देर में वह राइफल लेकर आया और गोली चला दी. गोली बबलू के पेट में लगी. उसे इलाज कराने के लिए पीरपैंती रेफरल अस्पताल और वहां से मायागंज ले गये, लेकिन इलाज के दौरान बबलू की मौत हो गयी.
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