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बड़ा बाबू ने नामजद के बारे में नहीं बताया करवा लिया दस्तखत

कोर्ट में चौकीदार ने दिया बयान, कहा अकबरनगर के बसंतपुर में सरेआम पिटाई से हुई थी युवक की मौत भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को सरेआम पिटाई कर युवक की मौत के मामले में सात आरोपित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. घटनाक्रम में सबसे अहम चौकीदार ने […]

कोर्ट में चौकीदार ने दिया बयान, कहा

अकबरनगर के बसंतपुर में सरेआम पिटाई से हुई थी युवक की मौत
भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को सरेआम पिटाई कर युवक की मौत के मामले में सात आरोपित को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. घटनाक्रम में सबसे अहम चौकीदार ने अपने बयान में मुकर गया और कहा कि बड़ा बाबू ने प्राथमिकी लिखी थी और उससे दस्तखत करा लिया था. वे आरोपित को नहीं पहचानते हैं. इसके अलावा पुलिस के छह अन्य गवाहों ने भी आरोपित को पहचानने से इंकार कर दिया. बता दें अकबरनगर के बसंतपुर में आठ वर्ष पहले सात जुलाई 2010 की रात चोर-चोर कहकर सरेआम युवक की पिटाई करते-करते मार दिया. चौकीदार के बयान पर दो नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस की जांच में भीम दास, संजय दास, सिंधु दास, धनेश्वर दास, सभापति यादव, रामचंद्र यादव व प्रकाश दास आरोपित बनाये गये थे.
गोली चलाने का आरोपित भिखन यादव दोषी करार
भागलपुर. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में शुक्रवार को साहेबगंज (झारखंड) के गांव हाजीपुर के केवल यादव को गोली मारने के आरोपित भिखन यादव को दोषी करार दिया. उसे 20 फरवरी को सजा होगी. मामले के अनुसार, 10 जुलाई 2000 को साहेबगंज (झारखंड) के गांव हाजीपुर के केवल यादव दोपहर में मिर्जाचौकी बाजार जा रहा था. तभी पीरपैंती में बाजार के नजदीक आने पर भिखन यादव, दिनेश यादव, जनार्दन यादव, रामनरेश यादव, मंटू यादव, पिंटू यादव, आनंद यादव ने केवल यादव को घेर लिया और भिखन यादव ने केवल यादव को गोली मार दी.

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