सीजेएम कोर्ट में मारुफचक अम्बई के अशोक दास ने किया नालसी
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बसावट की जमीन नहीं दी,अभद्र व्यवहार करने पर किया मुकदमा
सीजेएम कोर्ट में मारुफचक अम्बई के अशोक दास ने किया नालसी भागलपुर : सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को जगदीशपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुबोध तिवारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है. पीड़ित को दो वर्ष पहले अभियान बसेरा के तहत पांच डिसमिल जमीन देने का निर्देश था, मगर राजस्व कर्मचारी ने उसे […]
भागलपुर : सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को जगदीशपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुबोध तिवारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है. पीड़ित को दो वर्ष पहले अभियान बसेरा के तहत पांच डिसमिल जमीन देने का निर्देश था, मगर राजस्व कर्मचारी ने उसे जाति सूचक शब्द कहा. सीजेएम ने मामले में न्यायिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.
यह है मामला. मारुफचक अम्बई के अशोक दास को अभियान बसेरा के तहत पांच डिसमिल जमीन देने का निर्देश हुआ. हलका राजस्व कर्मचारी सुबोध तिवारी बार-बार टेलीफोन पर जमीन का समाधान करने का आश्वासन देता रहा. इसकी रिकार्डिंग भी की है. उसने बताया कि दो फरवरी को आरोपित ने घर पर बुलाया. मगर वह अगले दिन तीन फरवरी को अन्य लोगों गुड़िया देवी, वकील हरिजन, सुकदेव भगत, कन्हाय दास के साथ राजस्व कर्मचारी के घर पर गये.
आरोपित ने सलाह दी कि काम करवाना है तो पांच-पांच हजार रुपये लेकर आना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ा व गरीब होने का हवाला दिया तो राजस्व कर्मचारी सुबोध तिवारी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया. इस दौरान धक्का मुक्की भी की. अपने साथ हुई घटना को लेकर पीड़ित अशोक दास थाना गया तो वहां से कहा गया कि एससी-एसटी थाना में मामला दर्ज करायें.
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