भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गुरुवार को सुलतानगंज के बालुघाट रोड पर मां व उसकी दो बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने मामले में आरोपित निरंजन कुमार साह उर्फ अलखदेव को दोषी करार दिया है. घटना के अन्य आरोपित उसके भाई वीरेंद्र कुमार को रिहा कर दिया. दोषी करार दिये आरोपित के खिलाफ 23 जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में लोक अभियोजन सत्यनारायण प्रसाद साह व अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार तथा बचाव पक्ष से रामनिवास छपोलिका ने पैरवी की. मामले में 11 की गवाही हुई थी, इसमें अधिकतर गांव में हत्या को लेकर पुष्टि की. पिछले दिनों हाइकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत दिसंबर तक निबटारा करने का निर्देश दिया था.
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सुलतानगंज में तिहरे हत्याकांड में एक दोषी
भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गुरुवार को सुलतानगंज के बालुघाट रोड पर मां व उसकी दो बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने मामले में आरोपित निरंजन कुमार साह उर्फ अलखदेव को दोषी करार दिया है. घटना के अन्य आरोपित उसके भाई वीरेंद्र कुमार को रिहा कर दिया. दोषी […]
यह था मामला. घाट रोड, बिजली ऑफिस के सामने 23 जून 2015 की रात रेखा देवी(32)व उसकी दो बेटी कोमल कुमारी (16) व अंशु (7) की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी. घटना की सूचना पर राजेश साह व बहन अनिता देवी, बड़े भाई संजय साह व भांजा गौतम के साथ बालुघाट रोड पहुंचे.
आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक रेखा देवी की संपत्ति हड़पने के लिए व उसके द्वारा रुपये नहीं देने पर हत्या की गयी है. घटना के फौरन बाद पुलिस ने रेखा के साथ अवैध रूप से रहनेवाले व्यवसायी निरंजन कुमार साह उर्फ अलखदेव को हिरासत में लिया था. पुलिस ने घटना के 12 घंटे बाद खुलासा करते हुए निरंजन कुमार साह उर्फ अलखदेव तथा उसके भाई वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मृतक रेखा देवी के भाई काजीचक (मिरजान हाट) पंकज कुमार साह की शिकायत पर मामला दर्ज किया. इस घटना में पुलिस ने 20 सितंबर 2015 को चार्जशीट दायर हुआ और निरंजन कुमार साह व वीरेंद्र कुमार के खिलाफ 20 नवंबर 2015 को कोर्ट में आरोप गठित हुआ.
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