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चिटफंड कंपनी के निदेशक मंडल के सात आरोपितों पर चलेगा केस

अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट का आदेश फतेहपुर के राजेश कुमार कर्ण की नालिशी पर लिया संज्ञान कोर्ट से सात आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी, होना होगा पेश भागलपुर : अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो सलीम के कोर्ट ने गुरुवार को चिटफंड कंपनी न्यूलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल के सात आरोपितों […]

अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट का आदेश

फतेहपुर के राजेश कुमार कर्ण की नालिशी पर लिया संज्ञान
कोर्ट से सात आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी, होना होगा पेश
भागलपुर : अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो सलीम के कोर्ट ने गुरुवार को चिटफंड कंपनी न्यूलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल के सात आरोपितों दीपांकर डे, अमिक हाजरा, अभिषेक सिंह, गोपाल हाजरा, हिमाद्री बाग, कार्तिक चरण व कौशिक राय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने का निर्देश दिया. सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने सभी आरोपित पर भादवि की धारा 406, 420 के तहत मामला संज्ञान में लिया. फतेहपुर के राजेश कुमार कर्ण की ओर से दायर नालिशी वाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है. चिटफंड कंपनी पर निवेशक के करीब तीन करोड़ रुपये लेकर फरार होने का आरोप है. मामले में सूचक की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार ईश्वर ने पैरवी में भाग लिया.
यह है नालिसी वाद: सूचक राजेश कुमार कर्ण के नालसी में बताया गया कि अपने परिजन सहित परिवार के नाम पर चिटफंड कंपनी के पास 28 लाख 71 हजार रुपये जमा किये थे. इस राशि की परिपक्वता होने पर कंपनी ने राशि नहीं दी. बार-बार मांगने के बावजूद राशि नहीं मिलने पर नालिशी वाद दायर हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनी में आम लोगों से कुल तीन करोड़ रुपये जमा करवाये गये. सभी राशि की ठगी कर ली गयी और रुपये लेकर चले गये.

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