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सृजन घोटाले में एसआइटी ने किया था गिरफ्तार

सीबीआइ की विशेष अदालत से मिली थी जमानत भागलपुर : करीब एक हजार करोड़ के सृजन घोटाले में एसआइटी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये डीएम के पूर्व स्टेनो प्रेम कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. सीबीआइ की विशेष कोर्ट से मिली जमानत के बाद प्रेम ने जेल से निकलने पर निलंबन मुक्त […]

सीबीआइ की विशेष अदालत से मिली थी जमानत
भागलपुर : करीब एक हजार करोड़ के सृजन घोटाले में एसआइटी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये डीएम के पूर्व स्टेनो प्रेम कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. सीबीआइ की विशेष कोर्ट से मिली जमानत के बाद प्रेम ने जेल से निकलने पर निलंबन मुक्त करने का आवेदन दिया था. उनकी नयी पोस्टिंग सदर अनुमंडल कार्यालय में की गयी है. जहां प्रेम कुमार बतौर स्टेनो काम करेंगे.
गोपनीय सूचना लीक करने को लेकर हुई थी गिरफ्तारी
एसआइटी ने सृजन घोटाले की जांच के दौरान डीएम के पूर्व स्टेनो प्रेम कुमार को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उस समय प्रेम कुमार पर आरोप लगे थे कि बतौर गोपनीय में स्टेनो रहते हुए उन्होंने गोपनीय सूचनाएं लीक की. इसको लेकर एसआइटी की टीम ने उनसे पूछताछ भी की थी.
यह है सामान्य प्रशासन का नियम
सामान्य प्रशासन के नियम के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी मामले में अगर गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है तो वह स्वत: निलंबित माना जाता है. ठीक उसी प्रकार नियमित जमानत मिलने पर उसका निलंबन खत्म हो जाता है. निलंबन होने व मुक्ति होने के मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित शीर्ष अधिकारी का होता है.
जमानत मिलने के बाद आ रहे थे डीएम कार्यालय
पटना में सीबीअाइ की विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद प्रेम कुमार लगातार डीएम कार्यालय आ रहे थे. निलंबन मुक्ति आवेदन पर कोई निर्देश नहीं मिलने के कारण वे अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे.

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