भागलपुर : प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से विश्वविद्यालय की 22 बीघा जमीन को लेकर फैसले होगा. कोर्ट में अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र चौधरी ने याचिका दायर कर जमीन पर दावेदारी पेश की है. इसको लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है. इधर, अपर समाहर्ता की कोर्ट से विवि जमीन की जमाबंदी में पेज नंबर- 15 से 17 में गलत ढंग से अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र चौधरी का नाम को हटाने का निर्देश दिया है. संबंधित जमाबंदी विवि के नाम से ही रहेगी.
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विवि जमीन मामले में अब सिविल कोर्ट के फैसले पर नजर
भागलपुर : प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से विश्वविद्यालय की 22 बीघा जमीन को लेकर फैसले होगा. कोर्ट में अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र चौधरी ने याचिका दायर कर जमीन पर दावेदारी पेश की है. इसको लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है. इधर, अपर समाहर्ता की कोर्ट से विवि जमीन की […]
यह है मामला. तिलकामांझी विवि की 22 बीघा जमीन के मामले में दो स्तर पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. एक मामला अपर समाहर्ता कोर्ट में है. इसमें नाथनगर अंचलाधिकारी से डीसीएलआर को भेजी गयी जमाबंदी में गलत तरीके से दर्ज अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र चौधरी के नाम चढ़ने को हटाने का प्रस्ताव दिया गया.
इस प्रस्ताव पर कोर्ट ने उक्त दोनों को नोटिस दिया, मगर वे सुनवाई में नहीं आये. इस कारण कोर्ट ने तिलकामांझी विवि के पक्ष में फैसला दे दिया. दूसरा मामला प्रथम एसीजेएम कोर्ट में अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र चौधरी की ओर से याचिका दायर को लेकर है. इसमें कोर्ट में याचिका कर्ता ने जमीन पर अपनी दावेदारी दिखायी है.
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