14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

महिला की हत्या में चार को आजीवन कारावास

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की कोर्ट में सुनवाई ओलापुर के नया टोला में हुई थी मारपीट व लूटपाट की घटना भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की कोर्ट में महिला रेखा देवी की मौत में शनिवार को चार आरोपित अमरजीत मंडल, बिन्देश्वरी मंडल, अरुण कुमार मंडल व पंकज मंडल उर्फ पंखू […]

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की कोर्ट में सुनवाई

ओलापुर के नया टोला में हुई थी मारपीट व लूटपाट की घटना
भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की कोर्ट में महिला रेखा देवी की मौत में शनिवार को चार आरोपित अमरजीत मंडल, बिन्देश्वरी मंडल, अरुण कुमार मंडल व पंकज मंडल उर्फ पंखू को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. वहीं विभिन्न धाराओं में आरोपित पर चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. इन जुर्माने की राशि से मृतक रेखा के आश्रितों को भी देने के लिए कहा गया.
यह है मामला. 23 अक्तूबर 2011 को ओलापुर (घोघा) के नया टोला निवासी राजेंद्र मंडल के पड़ोस में रहनेवाले अर्जुन मंडल की पत्नी उनकी चहारदीवारी के साथ गोबर ठोंक रही थी. तभी राजेंद्र मंडल की पत्नी रेखा देवी ने उनको रोका तो वह गाली गलौच करने लगी. किसी तरह से झगड़ा शांत हो गया.
शाम साढे छह बजे आरोपित अर्जुन मंडल, अरुण मंडल, पंकज मंडल, मनोज मंडल, राजेश मंडल, कौशल मंडल, बिन्देश्वरी मंडल, अनिल मंडल व अमरनाथ मंडल आ गये. सभी हथियार से लैस थे और घर में घुसकर लूटपाट करने लगे. इस दौरान सोने की जेवरात, नकदी को जबरन ले लिया और हथियार से फायरिंग करने लगे.
पंकज मंडल उर्फ पंखू ने रेखा देवी पर फायर कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गयी. मनोज मंडल ने राजेंद्र मंडल पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया. तभी शोर मचने पर पंकज मंडल उनके घर की अटैची लेकर भाग गया. घायल राजेंद्र मंडल अपनी पत्नी रेखा देवी को जेएलएनएमसीएच में दाखिल कराया, जहां रेखा देवी की मौत हो गयी. राजेंद्र मंडल की शिकायत पर उक्त आरोपित अर्जुन मंडल, अरुण मंडल, पंकज मंडल, मनोज मंडल, राजेश मंडल, कौशल मंडल, बिन्देश्वरी मंडल, अनिल मंडल व अमरनाथ मंडल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया.
कोर्ट ने पुलिस की क्लीन चिट को गलत करार दिया
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण मामले में शनिवार को मुख्य आरोपित को पुलिस से क्लीन चिट को गलत करार दिया और आरोपित पर मामला चलाने का आदेश दिया. कोर्ट ने धारा 366 के संज्ञान में अनुसंधान कर्ता शाहकुंड के दारोगा दयानंद सिंह की रिपोर्ट को गलत पाया है.
कोर्ट ने आरोपित अमरजीत कुमार पर नाबालिग को भगाने का केस चलाने के कहा है. मामले के अनुसार पुलिस चार्जशीट में अनुसंधान कर्ता दारोगा ने अमरजीत को यह कहते हुए क्लीन चिट दी कि नाबालिग लड़की आरोपित के साथ शादी की नीयत से गयी थी. अदालत ने कहा, नाबालिग से शादी करना अपराध है, ऐसे में उसे क्लीन चिट क्यों दिया गया. कोर्ट ने अमरजीत को आरोपित बनते हुए सम्मन जारी किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें