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पूर्व जिला पंचायती राज सहित छह पर चलेगा मुकदमा

अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने लिया संज्ञान दरियापुर के निरंजन ठाकुर ने वर्ष 2015 में किया था नालिशी मुकदमा भागलपुर : अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की कोर्ट में शाहकुंड के दरियापुर में इंदिरा आवास, पेंशन वितरण व पंचायत भवन मामले में तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो शहादत हुसैन, दरियापुर के […]

अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने लिया संज्ञान

दरियापुर के निरंजन ठाकुर ने वर्ष 2015 में किया था नालिशी मुकदमा
भागलपुर : अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की कोर्ट में शाहकुंड के दरियापुर में इंदिरा आवास, पेंशन वितरण व पंचायत भवन मामले में तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो शहादत हुसैन, दरियापुर के पंचायत सचिव दिलीप गुप्ता, मुखिया जोशना रानी, बीडीओ अमरेंद्र कुमार, इंदिरा आवास सहायक संतोष कुमार यादव, पंचायत रोजगार सेवक संजय दास के खिलाफ मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने उनके खिलाफ नालिशी वाद के तहत लगाये आरोप की सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया है.
अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि दरियापुर पंचायत में इंदिरा आवास, पेंशन वितरण व पंचायत भवन में बरती जा रही अनियमितता को लेकर पिछले वर्ष 26 सितंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने का पत्र भेजा था. पत्र का जवाब नहीं आने पर 19 दिसंबर 2016 व 25 अप्रैल को रिमांइडर भेजा. इसको लेकर भी प्रशासन ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी. कोर्ट के पास जवाब नहीं आने पर नालिशी वाद करनेवाले निरंजन ठाकुर के आरोप को देखते हुए सभी आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया गया.
यह था आरोप
सजौर की दरियापुर पंचायत में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन की आधी राशि ही लाभुक में वितरित हो रही है. 40 वर्ष से कम वाले को पेंशन लाभुक बनाया गया है. गरीबी रेखा से ऊपर वाले को इंदिरा आवास के लाभुक की श्रेणी में डाला गया है. पंचायत भवन के ऊपर में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा तीन दुकानों का किराया ग्राम पंचायत के हिसाब-किताब में नहीं है. वार्ड सात में बनी पीसीसी सड़क सहित अन्य निर्माण में 14 वीं वित्त के पैसे का दुरुपयोग हुआ. वर्ष 2015 में पुराने पंचायत भवन को तोड़ कर मलबा निजी हित में प्रयोग किया गया.

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