विवि द्वारा गाड़ी खरीद कर लाने वाले इंजीनियर, गाड़ी मालिक व विवि के पूर्व वरीय अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है. एफआइआर की सारी प्रक्रिया हो चुकी है. रजिस्ट्रार प्रो मोहन मिश्रा ने कहा कि गाड़ी खरीद मामले में जो लोग दोषी है. विवि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करा सकता है. गाड़ी मालिक द्वारा विवि को नयी गाड़ी के बदले पुरानी गाड़ी दी गयी है.
नियमानुसार गाड़ी मालिक और गाड़ी खरीद कर लानेवाले लोग संदेह के घेरे में हैं.कुलपति के निर्णय के बाद ही विवि आगे की कार्रवाई कर सकता है. विवि के एक पूर्व अधिकारी ने गाड़ी मालिक पर एफआइआर दर्ज कराने के लिए संबंधित लोगों से कहा था. लेकिन गाड़ी मालिक व उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की गयी. उस समय विवि के सभी अधिकारी को यह पता था कि गाड़ी सेकेंड हैंड है.