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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

सजा. सुलतानगंज में घर में मिला था सीता का शव भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र ने मंगलवार को दहेज के लिए ससुराल में सीता देवी उर्फ गुड़िया की हत्या के मामले में पति रामलखन यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और […]

सजा. सुलतानगंज में घर में मिला था सीता का शव

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र ने मंगलवार को दहेज के लिए ससुराल में सीता देवी उर्फ गुड़िया की हत्या के मामले में पति रामलखन यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि सीता की दो बेटियों को दी जायेगी.
यह है मामला. मुंगेर के कासिम बाजार थाने के हसनगंज निवासी सार्जन यादव की पुत्री सीता देवी उर्फ गुड़िया की शादी वर्ष 2009 में सुलतानगंज थाने के मसदी नवटोलिया गांव के रामलखन यादव से हुई थी. शादी के बाद सीता ने दो बेटियों को जन्म दिया, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले सीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. शादी के करीब पांच साल बाद नौ जनवरी, 2014 को ससुराल वालों ने सीता की हत्या कर शव को कमरे में बंद कर घर से भाग गये.
सीता देवी की मौत के समय एक बच्ची तीन साल की तो दूसरी बच्ची छह माह की थी. कोर्ट में यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था. इस मामले में सात गवाहों की घटना को लेकर गवाही हुई थी. इस तरह अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा.
चॉकलेट के बहाने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, दोषी करार
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की अदालत ने मंगलवार को चॉकलेट के बहाने चार वर्षीय बच्ची को बुलाकर दुष्कर्म करने में सुलतानगंज के रवि कपूर उर्फ टिंकू कपूरी (35 वर्ष) को दोषी करार दिया है. उसे 15 जून को सजा सुनायी जायेगी. पॉक्सो के विशेष अपर लोक अभियोजक शंकर जयकिशन ने पैरवी की. मामले के अनुसार, 14 फरवरी 2016 को सुलतानगंज में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था. पूजा स्थल के समीप रवि कपूर ने चार वर्षीय बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने घर से बुलाया.
बाहर आने पर बच्ची को गोद में उठा लिया और पास के गली में ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची के परिजन ने काफी देर तक बच्ची को खोजा. कुछ देर बाद रवि कपूर बच्ची को गोद में लेकर घर आ रहा था. अपने परिजन को देखते ही बच्ची रवि कपूर के गोद से उतरते हुए भाग गयी. बच्ची ने घटित घटना की सूचना परिजन को दी. सुलतानगंज थाना में रवि कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में आरोपित को सात साल कैद
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की अदालत ने मंगलवार को छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित मनोज तांती को सात साल कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा आरोपित पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
जुर्माना की राशि पीड़ित बच्ची को दी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक भवानी शंकर मिश्र व बचाव पक्ष से अजय कुमार सिंह ने पैरवी की. मामले के अनुसार, 13 जनवरी 2012 को नसरतखानी में छह वर्षीय बच्ची सड़क पर खेल रही थी. तभी मनोज बच्ची को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद बच्ची की हालत खराब हो गयी. उसके पिता ने ललमटिया थाना आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया.

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