बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षति ने जान लेवा हमले के मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाना के पवड़ा निवासी परमेश्वर पासवान, विंदेश्वर पासवान, दिलीप पासवान, राधे सिंह, सातोे सिंह, हेमंत सिंह, सीताराम सिह, सभीराय सिंह, अभिराय सिंह, लक्ष्मी सिंह, पुरेंद्र सिंह को अंतर्गत धारा 147, 308 ,149, भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर तीन साल कारावास की सजा सुनायी साथ ही 3000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने 11 गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपित पर आरोप है कि 14 जून 1996 को 9:00 बजे दिन में ग्राम पबरा में एक राय होकर धनेश्वर सिंह एवं ग्रामीण सूचक बाल कृष्ण सिंह के घर पर जाकर जान मारने के नियत हमला किया एवं पिस्तौल से फायर कर घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 245/96 के तहत दर्ज करायी है सभी आरोपी को उपरी न्यायालय में अपील दायर करने के लिए प्रोविजनल जमानत पर छोड़ दिया गया.