बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित बलिया थाने के सदानंदपुर निवासी चंद्रमोली सिंह ,अन्नू सिंह, लालबाबू सिंह को अंतर्गत धारा 302 ,34 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी .
अभियोजन की ओर से एपीपी शंभु रजक ने नौ गवाहों की गवाही करायी है. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 12 नवंबर 2011 को ग्राम सदानंदपुर में ग्रामीण सूचिका सकिला देवी के पति लुरक महतो को देसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बलिया थाना कांड संख्या 187 /2011 के तहत दर्ज करायी है .तीनों आरोपितों को सजा सुनाते ही न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में बेगूसराय जेल भेज दिया.