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हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित बलिया थाने के सदानंदपुर निवासी चंद्रमोली सिंह ,अन्नू सिंह, लालबाबू सिंह को अंतर्गत धारा 302 ,34 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी . अभियोजन की ओर से […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित बलिया थाने के सदानंदपुर निवासी चंद्रमोली सिंह ,अन्नू सिंह, लालबाबू सिंह को अंतर्गत धारा 302 ,34 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी .

अभियोजन की ओर से एपीपी शंभु रजक ने नौ गवाहों की गवाही करायी है. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 12 नवंबर 2011 को ग्राम सदानंदपुर में ग्रामीण सूचिका सकिला देवी के पति लुरक महतो को देसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बलिया थाना कांड संख्या 187 /2011 के तहत दर्ज करायी है .तीनों आरोपितों को सजा सुनाते ही न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में बेगूसराय जेल भेज दिया.

जानलेवा हमले में 7 साल कठोर कारावास की सजा :बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार सिंह ने जानलेवा हमला मामले के 75 वर्षीय आरोपित मुफस्सिल थाने के पनसल्ला निवासी महेंद्र सिंह को अंतर्गत धारा 307 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सात साल कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 13000 अर्थ दंड की भी सजा सुनायी .अभियोजन की ओर से एपीपी मंजू चौधरी ने सात गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 27 अगस्त 1997 को 10:00 बजे सुबह में ग्रामीण सूचक सरोवर सिंह के भतीजा दीपक सिंह की हत्या करने के लिए उस पर गोली चला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 224/ 1997 के तहत दर्ज करायी थी.

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