7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या मामले में चार दोषी सजा पर सुनवाई 25 को

बेगूसराय(कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने हत्या मामले के आरोपित बछवाड़ा थाना के हादीपुर निवासी मनोज सिंह, सोनू कुमार सिंह, रामबचन सिंह, मुन्ना सिंह को अंतर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर […]

बेगूसराय(कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने हत्या मामले के आरोपित बछवाड़ा थाना के हादीपुर निवासी मनोज सिंह, सोनू कुमार सिंह, रामबचन सिंह, मुन्ना सिंह को अंतर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सैयद मो मंसूर आलम ने 12 गवाहों की गवाही करायी .आरोपितों पर आरोप है कि 29 जून 2012 को 12:30 बजे दिन में तेघड़ा थाना के आधारपुर नया नगर निवासी सूचक राम विनय सिंह जो अपने दामाद मुकेश उर्फ पुट्टू सिंह के साथ भाई के बारात से लौट रहे थे जैसे ही सिटी राइड बस महेशपुर भगवानपुर मोड़ के पास पहुंची. सभी आरोपित बस पर चढ़ गये और मुकेश उर्फ पुट्टू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी एवं गोलाबारी में साकेत चौधरी को भी गोली लगी. जिनकी बाद में मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 68/2012 के तहत दर्ज करायी है. इस मामले के अन्य आरोपित अजय सिंह, बलराम सिंह सहित तीन को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें