बेगूसराय(कोर्ट) : विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के विभुतिपुर थाना अंतर्गत दामोदरपुर निवासी विजय राय, रामलगन राय को अंतर्गत धारा 304 भादवि में दोषी पाकर 10 साल कारावास की सजा एवं दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी.
एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी. आरोपित पर आरोप है कि 03 अक्तूबर 2000 को आठ बजे सुबह में सोहिलवाड़ा मंसूरचक निवासी सूचिका अमृता देवी के पति प्रेमी पासवान पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जिसकी मृत्यु सात अक्तूबर 2000 को हो गयी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने आठ गवाहों की गवाही करायी.