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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षित ने शुक्रवार को हत्या मामले के आरोपित चिकया बरौनी थाना के मल्हीपुर निवासी परवेज आलम को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सूचक की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार एवं अभियोजन की ओर से दिलीप कुमार एपीपी ने 16 गवाहों की […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षित ने शुक्रवार को हत्या मामले के आरोपित चिकया बरौनी थाना के मल्हीपुर निवासी परवेज आलम को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

सूचक की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार एवं अभियोजन की ओर से दिलीप कुमार एपीपी ने 16 गवाहों की गवाही करायी. नौ दिसंबर 2012 से लेकर 11 दिसंबर 2012 तक गांव मल्हीपुर में कबाड़ी दुकान के पास ग्रामीण सूचक सुबोध कुमार सिंह के पुत्र संजीव कुमार का अपहरण कर लिया और उसे गोली मारकर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को गड्ढे में दबा दिया. आरोपित ने जमानत के लिए जुबेनाइल का आधार लिया मगर न्यायालय में इसके द्वारा दाखिल प्रमाणपत्र जाली पाया. जिसके कारण न्यायालय के आदेश पर इसके विरुद्ध नगर थाना कांड 83/15 दर्ज करायी गयी. जो मुकदमा राहुल किशोर न्यायालय में लंबित है. इसी मामले के अन्य आरोपित को जिला जज न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 443/ 2012 के तहत दर्ज करायी थी.

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