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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित पति गढ़पुरा थाने के कनौसी निवासी मुकेश कुमार गुप्ता को धारा 302 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पति पर आरोप है […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित पति गढ़पुरा थाने के कनौसी निवासी मुकेश कुमार गुप्ता को धारा 302 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पति पर आरोप है कि 17 मई ,2013 को 8:30 बजे बरौनी थाने के सिमरिया निवासी सूचिका सुनैना देवी की पुत्री कंचन देवी की तबीयत खराब थी.
कंचन देवी इलाज कराने सूचिका के साथ जाने को तैयार हुई. मगर आरोपित ने जाने नहीं दिया और सिर पर ईंट से मारकर जख्मी कर दिया. उसको इलाज कराने सदर अस्पताल बेगूसराय ले गये, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. आरोपित दहेज के लिए पूर्व में भी उसके साथ मारपीट करता था. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बरौनी थाना कांड संख्या 215 /2013 के साथ दर्ज करायी थी.
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