बेगूसराय (कोर्ट) : एसडीजेएम नीतीन कौशिक ने आज दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले के आरोपितों बखरी थाने के परिहारा निवासी चानो पोद्दार, विमला देवी, मिथलेश पोद्दार, हीरा देवी, अमन कुमार, किशोर पोतदार, रंजीत पोद्दार व मुकेश पोद्दार को धारा 498ए भादवि एवं 4 डीपी एक्ट में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी एवं सभी को एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी पर आरोप है कि वर्ष 2005 से लगातार रेखा देवी से दस हजार रुपये नकद व बाइक लाने को कहा और नहीं लाने पर सभी ने मिल कर उसके साथ मारपीट की व शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जलाने का प्रयास किया. घटना की प्राथमिकी परिवादी रेखा देवी ने न्यायालय में 371 सी 2008 के तहत दर्ज करायी थी.